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Haryana Solar Water Pumping Scheme 2023

हरियाणा सौर जल पम्पिंग योजना 2023 - ऑनलाइन आवेदन करें, अंतिम तिथि, आवश्यक दस्तावेज

Haryana Solar Water Pumping Scheme 2023

                                               Haryana Solar Water Pumping Scheme 2023

Short Information : हरियाणा राज्य सरकार की राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए सतह (मोनोब्लॉक) पर 75 प्रतिशत सब्सिडी और 3 एचपी से 10 एचपी क्षमता के सबमर्सिबल सोलर पंप उपलब्ध कराने की योजना है। इस चरण में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सोलर पंप लगाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।  Haryana Solar Water Pumping Scheme 2023

हरियाणा सौर जल पम्पिंग योजना 2023

डीजल और बिजली बचाने के लिए सोलर पंप लगाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान अभियान शुरू किया गया है। सरकार 3HP से 10HP सोलर पंप पर 75% सब्सिडी देती है।

हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (हरेडा) ने सब्सिडी पर सोलर वाटर पंप के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 28 अप्रैल 2023 से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हरियाणा सौर जल पम्पिंग योजना 2023

हरियाणा सौर जल पम्पिंग योजना 2023 से संबंधित पूरी जानकारी haryanaalert.com पर उपलब्ध है। उम्मीदवार इस लेख में इस योजना के लिए पात्रता, चयन प्रक्रिया और अन्य जानकारी पसंद कर सकते हैं। हरियाणा सौर जल पम्पिंग योजना 2023

Important Dates

  • Application Start Date : 28 April 2023
  • Application Last Date : 15 May 2023

Application Fee

  • Application Fee : 00 Rs/-

Capacity, Cost and Beneficiary Share

Haryana Solar Water Pumping Scheme 2023
Haryana Solar Water Pumping Scheme 2023

आवश्यक दस्तावेज और पात्रता

वर्ष 2019 से 2021 तक केवल वही किसान विद्यमान हैं जिन्होंने 1 एच.पी. से 10 एच.पी. बिजली आधारित कृषि नलकूप के लिए डिस्कॉम (यूएचबीवीएन/डीएचबीवीएन) में आवेदन किया था, उसे पी.एम. कुसुम योजना के तहत 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पंप दिया जाएगा।
परिवार आईडी
जिन किसानों के पास बिजली/सोलर पंप कनेक्शन नहीं है।
कृषि भूमि की जमाबंदी/फर्द।
सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे सीपेज, स्प्रिंकलर सिंचाई या भूमिगत पाइपलाइन को खेत में स्थापित किया जाना चाहिए या पंप स्थापित करने से पहले स्थापित किया जाएगा (प्रमाणपत्र/शपथ पत्र)
धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में भूजल 40 मीटर से नीचे गिर गया है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के अतिरिक्त उपायुक्त के कार्यालय में संपर्क करें। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, हरियाणा
डिस्कॉम के आवेदक के लिए इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए सौर जल पम्पिंग सिस्टम के चयन के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचना :-
हरियाणा सरकार के निर्णय के अनुसार वर्ष 2019 से 2021 तक मौजूदा किसान जिन्होंने 1 एच.पी. से 10 एच.पी. बिजली आधारित कृषि नलकूप के लिए डिस्कॉम (यूएचबीवीएन/डीएचबीवीएन) में आवेदन किया था, उसे पी.एम. कुसुम योजना के तहत 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पंप दिया जाएगा
ये आवेदक अब सोलर पंप के प्रकार और क्षमता का चयन कर सकते हैं।
बिजली आधारित कृषि नलकूप कनेक्शन के लिए आवेदन करने पर प्राप्त आवेदक की मौजूदा आवेदक आईडी इस पोर्टल पर आपकी यूजर आईडी होगी और आप अपने द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी से इसका चयन कर सकेंगे।
मूल्य निर्धारण के बाद आवेदक इस पोर्टल पर जाकर सरकार द्वारा सूचीबद्ध कंपनी का चयन कर लाभार्थी शेयर जमा कर सकेगा, जिसकी जानकारी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगी।

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